उत्तराखंड

नये साल मे उत्तराखंड सरकार सैलानियों के जश्न मानाने को लेकर पूरी तरह से तैयार

31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने के लिए की जा रही तैयारी

देहरादून, 28 दिसंबर : उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से नये साल का जश्न मानाने के लिए लगातार सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड सरकार भी सैलानियों के जश्न को लेकर पूरी तरह से तैयारियों मे जुटी हुई है। इसलिए प्रदेश सरकार 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी मे है।

31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा है। पांच दिन पहले से ही धनौल्टी, मसूरी, चकराता, औली, चोपता, नैनीताल जैसे स्थानों पर होटल और होम स्टे पहले से ही बुक हो चुके हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और शिमला में अत्यधिक जाम के कारण वहां पहुंचने वाले पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करने लगे हैं। वहीं दो दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी भी सैलानियों को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की ओर आकर्षित कर रही है। 

यही कारण है कि तमाम पहाड़ी इलाकों पर होटल, होम स्टे आदि की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। होटल स्वामियों ने भी अपने – अपने होटल-रेस्टोरेंट की ओर से  पर्यटकों के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए हैं। नए साल के अवसर पर पर्यटन से जुड़े लोग जैसे होटल मालिक, गाइड, ट्रैवल एजेंसियां, कैब ड्राइवर, और हस्तशिल्प विक्रेता इस उम्मीद पर हैं कि नए साल के अवसर पर पर्यटकों के बड़ी संख्या में आगमन से उनकी आय में अच्छी खासी वृद्धि होगी।

इस कारण राज्य सरकार के द्वारा तमाम शहरों में जहां जाम से पर्यटकों को बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तो वहीं पर्यटकों के उत्साह और आनंद को बढ़ाने के लिए  उनके सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किये जा रहे हैं। ताकी पर्यटक निर्बीबाध रूप से नए साल का स्वागत कर सकें, इसके लिए सरकार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पर्यटकों को देर रात तक जश्न मनाने के लिए छूट देने पर भी विचार कर रही है। उत्तराखंड के कई स्थानों में बर्फबारी को देखते हुए माना जा रहा है कि नव वर्ष पर  अत्यधिक संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे।

उत्तराखंड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड मे दुकान और स्थापना (रोजगार, विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानो में दिन व रात्रि में दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करनेकी भी अनुमति दी गई है। कहा गया है कि नववर्ष के मौके पर भारी मात्रा में पर्यटक उतराखंड आ रहे हैं।

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