परशुराम चौक मारपीट प्रकरण: चापड़ से हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
26 फरवरी की घटना के बाद ऋषिकेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हथियार बरामद

ऋषिकेश, 28 फरवरी(दिलीप शर्मा): परशुराम चौक क्षेत्र में हुई मारपीट और धारदार हथियार से हमले की घटना में ऋषिकेश पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त एक चापड़ भी पुलिस ने बरामद किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को परशुराम चौक, ऋषिकेश में हुई मारपीट के संबंध में वादी श्री राजा जायसवाल पुत्र स्व. बिसम्बर लाल, निवासी गली नंबर 5, शांतिनगर बन्खण्डी, ऋषिकेश की लिखित तहरीर के आधार पर थाना ऋषिकेश में मु0अ0सं0-80/2026 धारा 118(2)/115(2)/351(3)/352 व 3(5) बीएनएस 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
धारदार हथियार से किया गया हमला
विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने धारदार हथियार (चापड़) से वार कर पीड़ित सार्थक रौतेला को गंभीर चोटें पहुंचाईं। साथ ही वादी के साथ मारपीट और गाली-गलौच भी की गई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित हुई टीम
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
27 फरवरी को दोनों आरोपी दबोचे गए
गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आयुष मित्तल (30 वर्ष), निवासी गली नंबर 8, गंगानगर, ऋषिकेश एवं अनिरुद्ध गुप्ता (27 वर्ष), निवासी सोमेश्वर नगर अपार्टमेंट, अपर गंगानगर, ऋषिकेश को 27 फरवरी 2026 को रात्रि 8:25 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस को संशोधित कर धारा 118(2) बीएनएस में परिवर्तित किया गया तथा धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई है। आरोपियों को 28 फरवरी 2026 को चिकित्सीय परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
बरामदगी
- घटना में प्रयुक्त एक अदद चापड़
पुलिस टीम
- उपनिरीक्षक दिनेश राणा
- कांस्टेबल 440 शैखर सैनी
- कांस्टेबल 1375 अगेश्वर
ऋषिकेश पुलिस ने मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी होने की बात कही है।









