मिलावटी रसगुल्ला बेचने पर गणेश स्वीट शॉप पर जुर्माना
खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई, प्रशासन ने कारोबारियों को दी सख्त चेतावनी

टिहरी गढ़वाल, 25 मई(दिलीप शर्मा): जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए घनसाली स्थित गणेश स्वीट शॉप पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रतिष्ठान से खुले रसगुल्ले का नमूना लिया गया था। राज्य खाद्य प्रयोगशाला रुद्रपुर में जांच के दौरान नमूने में स्टार्च की मिलावट पाई गई, जिसके चलते उसे अधोमानक घोषित किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए दुकान संचालक पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया तथा निर्धारित समयावधि में राशि जमा कराने के निर्देश दिए।
धनोल्टी के रिजॉर्ट में मिलीं गंभीर अनियमितताएं
एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री और स्वच्छता में कमी पर वैधानिक कार्रवाई शुरू
इसी क्रम में कौंकियालगांव, धनोल्टी स्थित M/s Haut Monde Hill Stream Resort के खिलाफ भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जांच में रसोई एवं स्टोर क्षेत्र में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों में कीट, खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित न होना, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र का अभाव, पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध न होना तथा स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाया गया।
विभाग ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए मामले में आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने जनपद के सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।










