खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर ₹1 लाख का जुर्माना
एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, गंदगी और लाइसेंस संबंधी अनियमितताओं पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

टिहरी गढ़वाल, 28 मई(दिलीप शर्मा): जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक होटल संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, खाद्य पदार्थों का अस्वच्छ भंडारण, निर्माण एवं उपयोग तिथि का उल्लेख न होना, परिसर में कीटों की मौजूदगी तथा खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होने जैसी खामियां पाई गईं। इसके अलावा अन्य खाद्य सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन पाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अभिलेखों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद विपक्षी पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन, M/S Haut Monde Hill Stream Resort को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी माना गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित पक्ष पर कुल ₹1,00,000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तय अवधि में जुर्माना जमा न होने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने कहा है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।










