नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे में पुलिस ने दबोचा, होटल मैनेजर व संचालक भी गिरफ्तार
ऋषिकेश के होटल में बिना सत्यापन नाबालिग को ठहराने और घटना की जानकारी छिपाने का आरोप; होटल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू




ऋषिकेश, 1 सितंबर(दिलीप शर्मा): ऋषिकेश में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत होटल मैनेजर और संचालक को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसमें घटना से संबंधित फोटो और वीडियो मिलने की बात सामने आई है।
पुलिस के अनुसार, 30 अगस्त को पीड़िता के पिता ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया कि 29 अगस्त को मुजफ्फरनगर निवासी सोफियान नामक युवक उनकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर पुराना रेलवे स्टेशन के निकट स्थित होटल गंगा इन में ले गया। आरोप है कि वहां उसने नाबालिग के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पीड़िता को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0सं0 431/2026 के तहत धारा 137(2), 65, 115(2), 123 बीएनएस तथा धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।
संभावित ठिकानों पर दबिश, हरिद्वार में पकड़ा गया मुख्य आरोपी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। 31 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोफियान को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मोबाइल की जांच में घटना के समय बनाए गए पीड़िता से संबंधित फोटो और वीडियो भी मिले हैं।
बिना पहचान व सत्यापन होटल में प्रवेश देने का आरोप
पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग को होटल में कथित तौर पर बिना उचित पहचान और सत्यापन के प्रवेश दिया गया था। आवश्यक रजिस्टर में भी नियमानुसार प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस का आरोप है कि होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस अथवा संबंधित सहायता एजेंसी को नहीं दी गई।
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि पीड़िता को होटल से बाहर ले जाते समय होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए थे। उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और संचालक राहुल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया।
पॉक्सो एक्ट की अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गईं
पुलिस ने विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6/15/16/19/21 तथा बीएनएस की धारा 61(2)/238 की बढ़ोतरी की है। इस तरह मामले में अब तक मुख्य आरोपी सहित कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
होटल का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई
पुलिस ने मामले में संबंधित होटल के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी है। होटल का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिपोर्ट भेजी गई है।
गिरफ्तार आरोपी
- सोफियान पुत्र तुफैल अहमद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उम्र 21 वर्ष।
- वैभव गुप्ता पुत्र देवेंद्र गुप्ता, निवासी मार्ग नंबर-02, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उम्र 34 वर्ष।
- राहुल अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल, निवासी अद्वैतानंद मार्ग, ऋषिकेश, उम्र 36 वर्ष।
घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद देहरादून द्वारा ₹2,500/- के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है।
पुलिस टीम
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपनिरीक्षक नवीन जोशी, उपनिरीक्षक विकसित पंवार, उपनिरीक्षक राजकुमार, उपनिरीक्षक निखलेश बिष्ट, महिला उपनिरीक्षक ज्योति शर्मा, हेड कांस्टेबल संदीप राठी, कांस्टेबल तेज सिंह, कांस्टेबल अभिषेक और कांस्टेबल हिमांशु शामिल रहे।





