औषधि निरीक्षक ने मेडिकल एसोसिएशन को दिए सख्त दिशा-निर्देश
मुनिकीरेती-ढालवाला, 13 सितम्बर- औषधि निरीक्षक दल ने आज मुनिकीरेती-ढालवाला क्षेत्र में औषधि विक्रेताओं की बैठक लेकर मेडिकल एसोसिएशन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान दवा विक्रेताओं को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ औषधि निरीक्षक चन्द्रप्रकाश नेगी ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर पर सेड्यूल-एच एवं अन्य नियंत्रित दवाओं का सही लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है। वहीं औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा ने कहा कि सभी दुकानों में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि –
- दवाओं की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए।
- सभी विक्रेताओं के पास वैध ड्रग लाइसेंस होना आवश्यक है।
- नकली और अवैध दवाओं की बिक्री पर सख्त रोक होगी।
निरिक्षकों ने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी, नकली और बिना लाइसेंस की दवाओं की बिक्री पर कड़ी कार्यवाही होगी।
इस अवसर पर मधुसूदन चमोली (अध्यक्ष, मेडिकल एसोसिएशन), विनय नौड़ियाल (उपाध्यक्ष), कृष्णकान्त शर्मा (सचिव), पंकज कुलियाल (कोषाध्यक्ष), सोहन सिंह राणा (सदस्य), सुरेश दत्त कंसवाल, अंकित कंडारी, संदीप सेमवाल, अमित नेगी सहित समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे।










