उत्तराखंडटिहरी गढ़वाल

व्यावसायिक भूमि को आवासीय दिखाकर स्टाम्प शुल्क चोरी, छह मामलों में 8.84 लाख रुपये से अधिक की शास्ति

एडीएम न्यायालय की कार्रवाई, स्टाम्प शुल्क की कमी के साथ अर्थदण्ड और 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति अधिरोपित

टिहरी गढ़वाल,16 जून(दिलीप शर्मा): अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी के न्यायालय में लंबित स्टाम्प वादों की सुनवाई के दौरान स्टाम्प शुल्क अपवंचन से जुड़े छह मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 8,84,680 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

सुनवाई में पाया गया कि संबंधित पक्षकारों ने संपत्तियों के वास्तविक स्वरूप को छिपाकर तथा भूमि के उपयोग संबंधी गलत जानकारी प्रस्तुत कर स्टाम्प शुल्क का अपवंचन किया था। न्यायालय ने कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली के साथ अर्थदण्ड एवं विलेख निष्पादन की तिथि से निर्णय की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति अधिरोपित करने के आदेश दिए।

जानकारी के अनुसार, ऋषिकेश के छह व्यक्तियों ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए दर्शाकर स्टाम्प शुल्क की चोरी की थी। मामले की जांच एवं सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी छह मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 8.84 लाख रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्टाम्प शुल्क अपवंचन के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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