मेडिकल स्टोर्स में औचक निरीक्षण, अनियमितता मिलने पर प्रतिष्ठान सील
औषधि बिक्री और खरीद पर तत्काल रोक, संयुक्त टीम ने लाइसेंस, फार्मासिस्ट, सीसीटीवी व अभिलेखों की जांच की




नई टिहरी, 24 सितंबर(दिलीप शर्मा): औषधि प्रतिष्ठानों में नियमों के अनुपालन और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई टिहरी एवं बौराड़ी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स का संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित फर्म की औषधियों की बिक्री एवं खरीद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।

संयुक्त टीम में उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक चंद्रप्रकाश नेगी, औषधि निरीक्षक ऋषभ धामा तथा पुलिस विभाग के प्रतिनिधि शामिल रहे। टीम ने मेडिकल स्टोर्स में औषधि अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की शर्तों के अनुपालन, फार्मासिस्ट की उपलब्धता, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति तथा आवश्यक अभिलेखों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान एक औषधि प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्म की औषधियों की खरीद और बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी। इसके साथ ही प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।

दवाओं के भंडारण और एक्सपायरी मेडिसिन के निस्तारण के निर्देश
संयुक्त टीम ने अन्य मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को औषधियों के उचित भंडारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि दवाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाए और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुसार दुरुस्त रखी जाए।
इसके अलावा एक्सपायरी हो चुकी औषधियों को विक्रय योग्य दवाओं से अलग रखने तथा उनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर्स संचालकों को औषधियों की खरीद-बिक्री से संबंधित आवश्यक अभिलेखों को भी व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने को कहा।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अनुपालन पर जोर
संयुक्त निरीक्षण के दौरान सभी औषधि प्रतिष्ठानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि औषधियों के भंडारण, खरीद-बिक्री और वितरण में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।





