यूटीईटी परीक्षा को लेकर टिहरी और नरेंद्रनगर में 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा
परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़, जुलूस-प्रदर्शन, लाउडस्पीकर और नारेबाजी पर रोक, परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगा आदेश



नई टिहरी,(दिलीप शर्मा): उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय) को शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने के लिए टिहरी और नरेंद्रनगर क्षेत्र के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उप जिलाधिकारी टिहरी कमलेश मेहता तथा उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर आशीष चंद्र घिल्डियाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा 28 सितंबर 2026 की शाम 8 बजे से 29 सितंबर 2026 को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
टिहरी क्षेत्र में यूटीईटी की परीक्षा राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी, मॉडर्न स्कॉलर एकेडमी नई टिहरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बौराड़ी, बी.वी.एस. पब्लिक स्कूल बौराड़ी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी सहित निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। वहीं नरेंद्रनगर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर (नोडल केंद्र), श्री पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनिकीरेती तथा राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
दो पालियों में होगी परीक्षा
यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।
200 मीटर दायरे में इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस अथवा प्रदर्शन करने, सभा आयोजित करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पटाखे अथवा विस्फोटक सामग्री रखने, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण या परिवहन तथा सार्वजनिक अथवा राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का दुष्प्रचार करने, परीक्षा केंद्रों के आसपास ईंट-पत्थर आदि एकत्र करने तथा भड़काऊ या साम्प्रदायिक भाषण एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है।
शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आदेश के प्रावधानों से ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों को छूट प्रदान की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा की अवधि में आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।





