ऋषिकेश,(दिलीप शर्मा) 10अक्टूबर : नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में उत्तराखंड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली 2024 के अंतर्गत व्यावसायिक डेरी संचालकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम प्रशासन द्वारा क्षेत्र में कुल 70 व्यावसायिक डेरियों का चिन्हीकरण किया गया है।

इन चिन्हित डेरियों में रखे गए पशुओं की ट्रैकिंग का कार्य पशुपालन विभाग के सहयोग से पूर्ण करा लिया गया है। इसके उपरांत शुक्रवार (10 अक्टूबर 2025) को नगर निगम ऋषिकेश महापौर शंभू पासवान, नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, स्थानीय पार्षद तनु तेवतिया, पशु प्रभारी अमित नेगी तथा पशु चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार की उपस्थिति में आवास विकास क्षेत्र, ऋषिकेश से डेयरी अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) वितरण का शुभारंभ किया गया।
शुभारंभ अवसर पर तीन डेयरी संचालकों को अनुज्ञा पत्र जारी किए गए। नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और एक माह के भीतर सभी डेयरी व्यवसायियों का पंजीकरण एवं ट्रैकिंग कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
नियमावली के तहत प्रति पशु 1000 रुपये का पंजीकरण शुल्क पाँच वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। बिना पंजीकरण के डेयरी संचालन करने वाले संचालकों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ पशु क्रूरता, गंदगी एवं सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ने जैसी समस्याओं पर नियंत्रण मिलेगा।
नगर निगम प्रशासन ने सभी डेयरी संचालकों से अपील की है कि वे अक्टूबर 2025 तक अपने डेरी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण करें, ताकि आगे किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।










